-धोखाधड़ी से चोरी किया 21 टन स्क्रैप खरीदने वाला आरोपी कबाड़ी गिरफ्तार

admin  3 weeks, 4 days ago Top Stories

PANIPAT AAJKAL : 18 सितम्बर 2024, सीआईए वन पुलिस टीम ने 21 टन स्क्रैप से भरा कैंटर लेकर फरार हुए आरोपियों से स्क्रैप खरीदने वाले आरोपी को मंगलवार देर शाम बाबरपुर पुल के नीचे से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पपू निवासी उचा समाना करनाल के रूप में हुई।
पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी हर्षदीप उर्फ धनसिंह व अंकित निवासी गीता कॉलोनी नूरवाला, गुरमीत निवासी नंगला मेगा करनाल व सुदीप निवासी कुटोली इटावा यूपी से धोखाधड़ी से चोरी किया 21 टन स्क्रैप खरीदने बारे स्वीकारा। आरोपी ने उक्त स्क्रैप 5 लाख रूपये में खरीदकर आगे 5.50लाख रूपये में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बचे 5 हजार रूपये बरामद कर बुधवार को पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

सीआईए वन प्रभारी सब इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने बताया मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी केंटर ड्राइवर हर्षदीप उर्फ धनसिंह व वारदात में शामिल उसके साथी आरोपी अंकित, गुरमीत व सुदीप ने पूछताछ में धोखाधड़ी से चोरी किया 21टन स्क्रैप कबाड़ी पपू निवासी उंचा समाना करनाल को 5 लाख रूपये में बेचने बारे स्वीकारा था। पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से 4.50लाख रूपये व कैंटर बरामद कर पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को माननीय न्यायायल में पेश कर जेल भेजा दिया था। और आरोपी कबाड़ी पपू की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

यह है मामला

थाना समालखा में प्रवीन अहमद पुत्र अब्दूल मजीद निवासी विकास नगर समालखा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके पास दो कैंटर है। एक कैंटर पर धनसिंह उर्फ हर्षदीप निवासी हरिसिंह कॉलोनी नूरवाला ड्राइवर तैनात है। 9 मार्च को जौरासी गांव से 21 टन लोहे की स्क्रैप लोढ होने के बाद ड्राइवर धनसिंह कैंटर को लेकर पंजाब के गोबिंदगढ के लिए निकला था। 10 मार्च को फोन किया तो ड्राइवर धनसिंह से उसका संपर्क नही को पाया। कैंटर की लास्ट लोकेशन पंजाब के पटियाला की है। थाना समालखा पुलिस ने प्रवीन अहमद की शिकायत पर गुमशुदगी का अभियोग दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। 3 दिन बाद प्रवीन ने दौबारा से थाना समालखा में आकर बताया कि ड्राइवर धनसिंह स्क्रैप से लोढ कैंटर को गोबिंदगढ ले जाने के बजाया कही और लेकर फरार हो गया है। दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 407, 201, 120बी, 34 इजाद कर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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